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जानलेवा हमले में उचित धाराओं में मुकदमा न दर्ज करने पर थानाध्यक्ष निलंबित

कुल्हाड़ी से सिर पर वार के मामले में कार्रवाई न करने का आरोप, सीओ चायल की जांच में शिकायत सही मिलने पर आईजी ने की कार्रवाई

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कौशाम्बी। संदीपनघाट थाना क्षेत्र में जानलेवा हमले के मामले में उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज न करने और आरोपितों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं करने पर पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र ने थानाध्यक्ष संदीपनघाट उपनिरीक्षक आशुतोष सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले की जांच क्षेत्राधिकारी चायल से कराई गई थी, जिसमें शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए गए।

ग्राम असदउल्लागंज मजरा पट्टी परवेजाबाद निवासी गनेशदीन पुत्र रामकिशोर ने पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र को दिए शिकायती पत्र में बताया कि आठ अगस्त को उनके पुत्र अमर सिंह के सिर पर आरोपितों ने कुल्हाड़ी से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना की लिखित सूचना उसी दिन संदीपनघाट थाने में दी गई थी।

शिकायतकर्ता का आरोप था कि कुल्हाड़ी से सिर पर किए गए जानलेवा हमले के बावजूद थानाध्यक्ष ने आरोपितों को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उचित धारा 109 बीएनएस में प्राथमिकी दर्ज करने के बजाय धारा 110 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया। आरोप है कि इसके बाद भी आरोपितों के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।

गनेशदीन ने यह भी बताया कि थाने से कार्रवाई न होने पर उन्होंने दो दिन पूर्व पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी से मिलकर भी शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिरीक्षक ने क्षेत्राधिकारी चायल से जांच कराई। जांच में शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए गए।

जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र ने संदीपनघाट थानाध्यक्ष उपनिरीक्षक आशुतोष सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। पुलिस विभाग की इस कार्रवाई के बाद मामले में आरोपितों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है।